देवास, 02 नवंबर 2018/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने निर्वाचन कार्य में सौंपे गए दायित्वों के पालन में लापरवाही बरतने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 159 तथा मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 तहत कदाचरण मानते हुए सहकारिता विभाग के उपअंकेक्षक विवेक व्यास को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने के आदेश जारी किए हैं। निलंबन अवधि में श्री व्यास का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय देवास रहेगा। विदित है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2018 के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हेतु अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। नाम निर्देशन पत्र की कार्यवाही के संबंध में 30 अक्टूबर 2018 को प्रात: 10.30 बजे से जिला पंचायत के सभाकक्ष में प्रशिक्षण रखा गया था, जिसमें उपअंकेक्षक विवेक व्यास काफी विलंब से उपस्थित हुए तथा विलंब का उचित कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। निर्वाचन संबंधित प्रशिक्षण समयावधि तथा महत्वपूर्ण होकर उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य है। श्री व्यास द्वारा उन्हें सौंपे गए दायित्वों को उल्लंघन किया गया।
निर्वाचन कार्यों में लापरवाही पर व्यास को निलंबित किया।
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