देवास, 02 नवंबर 2018/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 06 आरोपियों को जिला बदर किया। कलेक्टर ने चार आरोपियों को एक-एक वर्ष के लिए तथा 02 अन्य आरोपियों को छ:-छ: माह के लिए जिलाबदर किया है। जिलाबदर आरोपियों में मुबारिक पिता सलीम बिस्ती उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम गोलागुठान थाना सतवास, विजय पिता बुटन प्रसाद जायसवाल उम्र 55 वर्ष ग्राम राजौर, सुनील पिता गंगाराम मालवीय उम्र 38 वर्ष निवासी हाटपीपल्या, बादल ऊर्फ विजेंद्र पिता आनंदीलाल ढोली उम्र 28 वर्ष ढोली मोहल्ला मुक्ति मार्ग देवास को एक-एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है। वहीं आरोपी तालिम पिता काला ऊर्फ लतीफ खान उम्र 19 वर्ष निवासी कोयला मोहल्ला खातेगांव, गयुर पिता साबिर कुरैशी उम्र 43 वर्ष निवासी वारसी नगर देवास को छ:-छ: माह के लिए जिला बदर किया है।
जिला दंडाधिकारी ने सभी आरोपियों को आदेश दिया है कि वह आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आसपास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश ना करें।
छ: आरोपियों को किया जिलाबदर
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