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देवास। नगर निगम स्वास्थ्य निरीक्षक हरेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा तंबाकू नियंत्रण कानून 2003 की विभिन्न धाराओं में तंबाकू आपदा में लोगों को बचाने, जनहानि को रोकने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 4,5,6 के प्रावधानों के पालन में शांति नगर वार्ड क्रमांक 15 झोन क्रमांक 5 में शासकीय विद्यालय के सामने तंबाकू पाउच का विक्रय एवं प्रदर्शन करने पर रेखा पति जगदीश निवासी शांति नगर पर एवं साथ ही अजमेरी बी पति मोहम्मद तमन पर चिकन का विक्रय विद्यालय के सामने करने पर चालानी कार्यवाही कर 200 के अर्थदंड की वसूली कर समझाइश दी गई कि वह भविष्य में विद्यालय के सामने तंबाकू का विक्रय एवं प्रदर्शन नहीं करें जिससे कि विद्यालय में अध्ययन करने वाले बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े । कार्यवाही में दरोगा ललित सोनवान, दरोगा राकेश सांगते का योगदान रहा।