नाम निर्देशन पत्र का कोई भी काॅलम खाली छोड़ने पर नामांकन हो सकता है निरस्त* ……………

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*नाम निर्देशन पत्र का कोई भी काॅलम खाली छोड़ने पर
नामांकन हो सकता है निरस्त*
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*जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निंग अधिकारियों को बताईं
नामांकन प्रक्रिया की बारीकियाँ*

*बड़वानी से कपिलेश शर्मा* -नाम निर्देशन-पत्र का प्रारूप (फाॅर्म-2 ‘‘ख’’) देते समय ही सभी अभ्यर्थियों को साफ तौर पर बता दें कि नाम निर्देशन पत्र का कोई भी खाना (काॅलम) खाली न छोड़ें। अर्थात फाॅर्म के सभी बिंदुओं की जानकारी स्पष्ट रूप से भरी जाए। ऐसा न होने पर नामांकन निरस्त हो सकता है। यह बात कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अमित तोमर ने जिले के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों से कही।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अमित तोमर ने रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने, नाम निर्देशन पत्रों की जाँच व नाम वापसी सहित नामांकन की सम्पूर्ण प्रक्रिया से संबंधित सभी पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। श्री तोमर ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव के लिये जारी किए गए निर्वाचन कार्यक्रम के तहत 2 नवम्बर को प्रातः 11 बजे से पहले सभी रिटर्निंग अधिकारियों को अपने-अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित कलेक्टर कार्यालय, नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायत इत्यादि सार्वजनिक स्थलों पर निर्वाचन की सूचना प्रकाशित करनी होगी।

शपथ पत्र में देनी होगी स्वयं एवं आश्रितों की संपŸिा की जानकारी
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अमित तोमर ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को यह भी हिदायत दी कि विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र (प्रारूप-26) में शपथ पत्र लें। शपथ पत्र में अभ्यर्थी को खुद के नाम संपŸिा सहित आश्रितों की संपŸिा का भी ब्यौरा देना होगा। साथ ही यदि कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं तो उनका भी ब्यौरा शपथ पत्र में देना अनिवार्य है। शपथ पत्र के हर पृष्ठ पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर भी अवश्य होने चाहिए।
बैंक खाता होना अनिवार्य
विधानसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक हर अभ्यर्थी का बैंक में खाता होना अनिवार्य है। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के एक दिवस पूर्व हर हाल में बैंक में बचत खाता खुलवाना होगा। यह बैंक खाता राष्ट्रीयकृत या सहकारी बैंक या पोस्ट आफिस में ही होना अनिवार्य है।

इन स्थानो पर लिये जायेंगे नाम निर्देशन पत्र
जिले के सभी 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये नाम निर्देशन पत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे अर्थात् विधानसभा सेंधवा के नाम निर्देशन फार्म एसडीएम कार्यालय सेंधवा में, विधानसभा राजपुर के नाम निर्देशन फार्म एसडीएम कार्यालय राजपुर में, विधानसभा पानसेमल के नाम निर्देशन फार्म एसडीएम कार्यालय पानसेमल में तथा विधानसभा बड़वानी के नाम निर्देशन फार्म एसडीएम कार्यालय बड़वानी में लिये जायेंगे।

2 नवम्बर को जारी होगी निर्वाचन की सूचना
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए विधानसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम के तहत सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के साथ बड़वानी जिले में भी 2 नवम्बर को निर्वाचन की सूचना जारी होगी इसी के साथ नाम निर्देशन पत्र लेने का सिलसिला शुरू होगा। नाम निर्देशन पत्र 9 नवम्बर तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। प्राप्त हुए सभी नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच) 12 नवम्बर को होगी। निर्वाचन कार्यक्रम के तहत 14 नवम्बर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो 28 नवम्बर को मतदान होगा। मतों की गिनती 11 दिसम्बर को होगी।

खास बातें
ऽ प्रत्याशी को नाम निर्देशन पत्र के साथ निक्षेप राशि की मूल रसीद देनी होगी।
ऽ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 10 हजार और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 5 हजार रूपए निक्षेप राशि निर्धारित है।
ऽ यदि अभ्यर्थी दूसरे विधानसभा क्षेत्र का निवासी है तो उसे निवास स्थान की मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
ऽ नाम निर्देशन पत्र व शपथ पत्र में व्हाइटनर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यदि कहीं काट-पीट की जाती है तो उस स्थान पर प्रत्याशी को हस्ताक्षर करने होंगे।

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