देवास, 30 अक्टूबर 2018/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में विधानसभा निर्वाचन-2018 के अंतर्गत नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने एवं नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संपन्न कराये। आयोग द्वारा प्रदान की गई रिटर्निंग ऑफिसर्स हैण्डबुक का भलीभांति अध्ययन कर नामांकन प्रक्रिया की सभी बारीकियों को अच्छी तरह समझ लें।
उन्होंने कहा कि दिनांक 2 नवम्बर को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जायेगी। नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 9 नवम्बर है। 4 एवं 7 नवम्बर को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नाम निर्देशन-पत्र नहीं लिये जायेंगे। रिटर्निंग अधिकारी समय का विशेष ध्यान रखें। नाम निर्देशन-पत्र निर्धारित दिनांकों को अपरांहन 3.00 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। तीन बजे के बाद कोई नाम निर्देशन पत्र नहीं प्राप्त किए जाएंगे। कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने कहा कि सभी पांचों विधानसभा क्षेत्रों के नाम निर्देशन- पत्र कलेक्ट्रेट परिसर में ही लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी रिटर्निंग अधिकारी नाम निर्देशन-पत्र के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा लें।
प्रशिक्षण में बताया गया कि नाम निर्देशन-पत्र अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि द्वारा दाखिल किया जा सकता है। नाम निर्देशन-पत्र लिए जाने के स्थल के परिसर की 100 मीटर की परिधि में अभ्यर्थी सहित केवल पांच व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु कहा गया। नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थियों द्वारा जमा किये जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में अवगत कराया गया और दस्तावेजों को निर्धारित चेक लिस्टों अनुसार चेक करने के लिए कहा गया। बताया गया कि अभ्यर्थी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित जमानत राशि भी जमा कराना होगी। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 10 हजार रुपए तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पांच हजार रुपए निर्धारित है। अभ्यर्थी उक्त राशि को नगद अथवा चालान के माध्यम से जमा करा सकेंगे। अनुसूचित जाति/ जनजाति के अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र भी सलंग्न करना होगा।
प्रशिक्षण में बताया गया कि निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार 12 नवंबर 2018 को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रारंभिक जांच में नाम निर्देशन पत्र में कमियों के संबंध में अभ्यर्थियों को अवगत करायेंगे तथा उनसे कमियों की पूर्ति के लिए कहेंगे। संवीक्षा के दौरान नाम निर्देशन-पत्र निरस्त करने का आधार, निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति आदि पर भी विस्तृत चर्चा की गई। अभ्यर्थियों द्वारा जमा किये जाने वाले समस्त प्रपत्रों एवं दस्तावेजों की पावती दी जाये। नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने के समय सम्पूर्ण प्रक्रिया की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी भी कराई जाए। नाम निर्देशन-पत्र दाखिल कराने के अंतिम दिन दोपहर 3 बजे के बाद कोई दस्तावेज रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नहीं लिये जायेंगे। नाम निर्देशन-पत्रों की अभिरक्षा करना रिटर्निंग अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। रिटर्निंग अधिकारी को स्वयं नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा करनी है। अपरिहार्य स्थिति में ही सहायक रिटर्निंग अधिकारी को इस कार्य के लिए अधिकृत किया जा सकता है। प्रशिक्षण में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने एवं संवीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया एवं इससे संबंधित नवीनतम निर्देशों पर विस्तार से चर्चा की गई।
प्रशिक्षण में सीईओ जिला पंचायत राजीव रंजन मीणा, महाप्रबंधक सीसीबी व नोडल अधिकारी नाम निर्देशन पत्र केएन त्रिपाठी, प्रशिक्षक डॉ. एसपीएस राणा, डॉ. अजय काले तथा डॉ. समीरा नईम के अलावा पांचों विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा सहायक अधिकारीगण उपस्थित थे।
नाम निर्देशन पत्र के साथ अन्य सामग्री प्रदाय करने के निर्देश
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. द्वारा विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत 2 से 9 नवंबर तक नाम निर्देशन पत्र लिये जाने के दौरान 4 और 7 नवंबर के घोषित अवकाश दिवसों को छोड़कर शेष सभी दिवसों में अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र का अद्यतन फार्म 26, प्रारूप सी-एक, सी-2 और सी-3, नाम निर्देशन पत्र की प्रस्तुति के समय अभ्यर्थियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में बताना, निर्वाचन व्यय के लिये शैडो रजिस्टर, निर्वाचन से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देशों की प्रतियां और तैयार की जाने वाली चेक लिस्ट प्रदाय करने के निर्देश दिये गये हैं।
नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया का प्रशिक्षण सम्पन्न
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