मुद्रक और प्रकाशक का नाम पता तथा मुद्रित सामग्री की संख्या जरूरी*

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*मुद्रक और प्रकाशक का नाम पता तथा मुद्रित सामग्री की संख्या जरूरी*
*मुद्रक एवं प्रकाशकों की बैठक संपन्न*
*बड़वानी कपिलेश शर्मा -* /विधानसभा निर्वाचन के परिपेक्ष्य में बुधवार को जिले के मुद्रकों एवं प्रकाशकों की बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टरेट सभागृह बड़वानी में आयोजित इस बैठक में उपस्थितों को चुनाव प्रचार के लिए छपवाए जाने वाले बैनर, पोस्टर और पम्पलेट, होर्डिग, फ्लैक्स के संबंध में लोक अधिनियम प्रतिनिधित्व की धारा 127 ए के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया गया।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रेखा राठौर की अध्यक्षता में जिले के मुद्रक एवं प्रकाशकों की बैठक कलेक्टरेट सभागृह में संपन्न हुई जिसमें बताया गया कि धारा 127 ए में निहित प्रावधानों के तहत कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर, पंपलेट, मुद्रित तथा प्रकाशित नहीं करेगा जिस पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम पते नहीं प्रिंट हों। उपबंधों के पालन में दिए गए निर्देशों के तहत मुद्रक द्वारा मुद्रित सभी निर्वाचन संबंधी पम्पलेटों, पोस्टर्स या इसी तरह की अन्य सामग्री के मुखपृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशक के नाम-पते अंकित किए जायेंगे। धारा 127(क)(2) के अनुसार मुद्रक प्रकाशक से घोषणा पत्र एवं मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियां, सामग्री मुद्रित किए जाने के तीन दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जायेगी। मुद्रक द्वारा कंडिका 3 में उल्लेखित पत्रों के साथ परिशिष्ठ-2 भी अपने हस्ताक्षर से प्रस्तुत की जायेगी। निर्देशों का पालन न होने की दशा में मुद्रक का प्रेस लायसेंस निरस्त करने के साथ अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 171 सी के तहत ऐसी स्वेच्छिक कृत्य जो स्वतंत्र निर्वाचन की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करे अथवा प्रभावित करे उसे कारावास अथवा अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है। भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 171 एच के तहत यदि कोई व्यक्ति, संस्था, अभ्यर्थी की लिखित सहमति के बिना उसके पक्ष में आमसभा, विज्ञापन आदि के लिये कोई व्यय करता है तो यह अवैध भुगतान माना जायेगा। दो साल की सजा या 2 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा। बैठक में डिप्टी कलेक्टर सुश्री अंशु जावला, श्री घनश्याम धनगर, राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स प्रो. आरएन शुक्ला, व्यय लेखा के नोडल अधिकारी श्री डी यादव सहित जिले के प्रिटिंग प्रेसों के संचालक एवं मुद्रक प्रकाशक उपस्थित रहे।

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