सट्टा लिखने वाले आरोपी को 1000 रूपये जुर्माना*

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*सट्टा लिखने वाले आरोपी को 1000 रूपये जुर्माना*
*बड़वानी कपिलेश शर्मा* -न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़ श्री शरद जोशी द्वारा अपने फैसले मे सट्टा लिखने केे आरोप मे आरोपी संतोष पिता चम्पालाल निवासी ठीकरी को द्युत अधिनियम की धारा 4(क) में 1000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया।
मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि दिनांक 03 अक्टूबर 2018 को मुखबीर से सूचना मिली की एक व्यक्ति मछली बाजार नदी किनारे सट्टे के अंक लिख रहा है और लोगो को सट्टा खिलवा रहा है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर पुलिस ठीकरी द्वारा बताये स्थान पर दबिश देकर आरोपी को पकड़ा उसके कब्जे से अंक लिखी पर्चीया, नगदी 700 रू., एक पेन, कार्बन जप्त किया गया। लिखने वाले आरोपी का नाम पूछने पर उसने अपना नाम संतोष बताया। आरोपी संतोष पर द्युत अधिनियम की धारा 4(क) मे अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।
अभियोजन की ओर से श्री राजकुमार तोरनिया सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अंजड़ द्वारा की गई।

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