मंदिर हो या दरगाह सड़क के बीच धार्मिक संचरना बांधा नहीं बन सकती: सर्वोच्च न्यायालय

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देशभर में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट साफ-साफ कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, इसलिए अगर अवैध निर्माण है, तो चाहे मंदिर हो या दरगाह उसे जाना ही होगा. देश में सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है. जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा था कि सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रम को हटाने की ही छूट होगी.

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