नौ आरोपियों को किया जिलाबदर
देवास, 06 नवंबर 2018/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 09 आरोपियों को छ:-छ: माह के लिए जिला बदर किया। जिलाबदर आरोपियों में दिलीप पिता जयनारायण जायसवाल उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम सुनवानी गोपाल थाना बीएनपी देवास, महेश पिता विश्राम मंडलोई उम्र 36 वर्ष निवासी जिनवानी थाना सतवास, ईस्माइल पिता इब्राहिम उम्र 57 वर्ष निवासी ग्राम रालामंडल थाना बीएनपी देवास, करण सिंह पिता भागीरथ मालवीय उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम जवासिया गोहिल थाना बीएनपी देवास, रमेशचंद्र कुमावत पिता मोहनलाल कुमावत उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम जवासिया गोहिल थाना बीएनपी देवास, ईश्वर यादव पिता कमलसिंह यादव उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम जीवाजीपुरा थाना बीएनपी देवास, सुनील बघेल पिता रमेश बघेल निवासी 64 त्रिलोक नगर इटावा देवास, भंवर सिंह पिता हरकिशन गुर्जर उम्र 32 वर्ष निवासी मोहाई जागीर थाना सतवास तथा आरिफ पिता रहीश खां उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम अम्बाड़ा थाना कन्नौद को छ:-छ: माह के लिए जिला बदर किया है।
जिला दंडाधिकारी ने सभी आरोपियों को आदेश दिया है कि वह आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आसपास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश ना करें।
नौ आरोपियों को किया जिलाबदर
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