एमसीएमसी एवं पेड न्यूज में संलग्न अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न

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एमसीएमसी एवं पेड न्यूज में संलग्न अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न
देवास, 06 नवंबर 2018/ विधानसभा निर्वाचन-2018 हेतु भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में संदेहास्पद पेड न्यूज के चिन्हांकन तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए विज्ञापन के पूर्व प्रमाणीकरण के संबंध में एमसीएमसी कक्ष में संलग्न अधिकारियों कर्मचारियों का प्रशिक्षण जिला पंचायत के सभाकक्ष में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय के मार्गदर्शन में मास्टर ट्रेनर डॉ. एसपीएस राणा द्वारा दिया गया। इस अवसर पर उपसंचालक जनसंपर्क श्रवण कुमार सिंह भदौरिया भी उपस्थित थे।
प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर डॉ. राणा ने पेड न्यूज के चिन्हांकन हेतु विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि खबर की आड़ में विज्ञापन अर्थात पेड न्यूज गंभीर निर्वाचन कदाचार है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने की दृष्टि से इस पर नियंत्रण आवश्यक मानते हुए भारत निर्वाचन आयोग समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पेड न्यूज पर नियंत्रण हेतु जिला स्तर पर एमसीएमसी गठित की गई है। पेड न्यूज संदेहास्पद प्रकरण पाए जाने पर एमसीएमसी द्वारा निर्णय लिया जाएगा तथा संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को सूचित किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेंगे। एमसीएमसी में सलंग्न अधिकारी प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संदेहास्पद पेड न्यूज की निगरानी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अधिकारियों को राजनैतिक विज्ञापनों की मॉनिटरिंग करनी है तथा यह देखना है कि विज्ञापन का प्रसारण एमसीएमसी के पूर्व प्रमाणीकरण के उपरांत ही हुआ है या नहीं।
एमसीएमसी के द्वारा प्रतिदिन अनुलग्नक-12 में लेखादल, रिटर्निंग अधिकारी तथा व्यय प्रेक्षक को दैनिक आधार पर रिपोर्ट भेजी जाएगी ताकि निर्वाचन व्यय में अनुमानित व्यय सम्मिलित किया जा सके। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर द्वारा अनुलग्नक-“12” के संबंध में समझाइश दी गई तथा विज्ञापन की अनुमानित कीमत निकालने की गणना के संबंध में भी समझाया गया। पेड न्यूज के संबंध में अनुलग्नक-“1 व 2’’ में भेजी जाने वाली रिपोर्ट के संबंध में भी अवगत कराया गया। इलेक्ट्रॅानिक मीडिया के लिए विज्ञापन अभि प्रमाण की प्रक्रिया में भी समझाईश दी गई और बताया गया कि विज्ञापन प्रमाणीकरण हेतु अनुलग्नक “अ” में आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन पत्र को रजिस्टर में दर्ज करना होगा। आवेदन पत्र की जांच कर आवेदन पत्र को समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अनुलग्नक “ब” में प्रमाणीकरण जारी किया जाएगा। प्रशिक्षण में केबल टेलीविजन अधिनियम 1995 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 “क” के तहत पम्प्लेट/पोस्टर आदि के मुद्रण संबंधी प्रावधानों की भी विस्तार से जानकारी दी गई।

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