युवती से दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष की सजा।

482 Views

देवास। खेत पर कपड़े धो रही युवती को नाले के पास ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी प्रथम सत्र न्यायाधीश मौखिक एवं दस्तावेज को साक्ष्य के आधार पर दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास और 10 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

यह था पूरा मामला

जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया की पीपलरावां थानातंर्गत 9 जनवरी 2016 को दोपहर 12 बजे खेत पर कपड़े धो रही युवती के पास गांव का रहने वाला सलीम शाह उर्फ मुनीम शाह पिता इदु शाह फकरी 40 वर्ष निवासी बालोन  पहुंचा। युवती को जबरन सलीम नाले के पास ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी युवती को छोड़कर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। जिसके बाद यह बात युवती ने परिजनों को बताई। पुलिस ने सलीम शाह के खिलाफ धारा 376,506  एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियाम के तहत मामला दर्ज किया था। तभी से मामला न्यायालय में विचारधीन था। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मौखिक एवं दस्तोवजी साक्ष्य के आधार पर  सलीम शाह उर्फ मुनीम शाह,  40 वर्ष निवासी बालोन को धारा 376(2)के तहत 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड  से दंडित किया। वहीं धारा 506 के तहत 1 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रूपये क्षतिपूर्ति बतौर भुगतान किए जाने का आदेश दिए है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशा शाक्यवार ने की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »