विधानसभा निर्वाचन संबंधी प्रावधानों की जानकारी देने हेतु मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक संपन्न

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देवास-कलेक्टर एवं जिला  निर्वाचन अधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय के मार्गदर्शन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजीव रंजन मीणा की अध्यक्षता में सोमवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों की जानकारी के साथ ही पेड़ न्यूज व विज्ञापन प्रमाणीकरण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।
बैठक में मास्टर ट्रेनर डॉ. एसपीएस राणा ने पावर पाइंट प्रेजेनटेशन के माध्यम से राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों के मार्ग दर्शन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता के तहत साधारण आचरण, जुलूस, सभाओं, मतदान दिवस, मतदान केंद्र, प्रेक्षक तथा सत्ताधारी दल से संबंधित प्रावधानों के साथ ही निर्वाचन घोषणा पत्र पर दिशा निर्देश संबंधी आचरण संहिता के प्रावधानों से विस्तार से अवगत कराया।
मास्टर ट्रेनर डॉ. राणा ने बैठक में एमसीएमसी के साथ ही पेड न्यूज व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन प्रमाणीकरण संबंधी प्रावधानों की भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एमसीएमसी जिला स्तर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित की गई है। एमसीएमसी टीम द्वारा प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पेड न्यूज की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। केबल टेलीविजन, इलेक्ट्रानिक मीडिया, रेडियो, टेलीविजन चैनल, ई-पेपर व सोशल मीडिया के लिए विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण कराना होगा। उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को प्रसारण से तीन पूर्व तथा गैर पंजीकृत दल या अभ्यर्थी को प्रसारण से 7 दिन पूर्व निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की भी जानकारी दी गई।

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