देवास-कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों, व्यक्तियों आदि को चुनाव प्रचार-प्रसार के उपयोग हेतु वाहन, आमसभा, जुलूस, हेलीपेड व अन्य कार्यों की अनुमति के लिए सक्षम अधिकारियों की नियुक्त की हैं।
जारी आदेश अनुसार संपूर्ण जिले के लिए अपर जिला दंडाधिकारी देवास सक्षम अधिकारी रहेंगे। वे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से परामर्श कर अनुमति प्रदान करेंगे। संबंधित अनुभाग/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर अनुविभागीय दंडाधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी सक्षम अधिकारी रहेंगे। नियुक्त सक्षम अधिकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/सीएसपी की अनुशंसा के आधार पर अनुमति प्रदान करेंगे। टोंकखुर्द/सतवास/ हाटपीपल्या/उदयनगर तहसील क्षेत्र के लिए संबंधित तहसीलदार सक्षम अधिकारी रहेंगे। अनुभाग मुख्यालय से दूर होने के कारण संबंधित तहसीलदार अपने क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी से चर्चा व संबंधित पुलिस अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर अनुमति प्रदान करेंगे।
कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने निर्देश दिए हैं कि नियुक्त अधिकारी निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता तथा निर्वाचन संबंधी विभिन्न नियम/ अधिनियम/प्रावधान/निर्देशों व जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करते हुए अपने-अपने क्षेत्र में अनुमति जारी करने की आवश्यक कार्यवाही संपादित करेंगे।
वाहनों ,आमसभा, जुलूस आदि की अनुमति के लिए सक्षम अधिकारी नियुक्त
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