देवास-विधानसभा चुनाव-2018 में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को अपने दैनिक खर्चों का लेखा-जोखा देना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने बताया कि चुनाव के दौरान प्रत्याशी द्वारा उसके निर्वाचन प्रचार-प्रसार के लिये उपयोग की जाने वाली सामग्री पर होने वाले दिन प्रतिदिन के खर्च का ब्यौरा देना अनिवार्य होगा।
चुनाव में उपयोग किये जाने वाले लाऊड स्पीकर, एम्प्लीफायर, माइक्रोफोन की जानकारी मय भाड़ा खर्च के देना होगी। इसी प्रकार पंडाल पर खर्च, कपड़े के बैनर, झंडे, कटआऊट चाहे वे कपड़े के हों या प्लास्टिक के सभी पर होने वाले व्यय की जानकारी देना होगी।
चुनाव के दौरान वीडियो/ऑडियो कैसेट्स का उपयोग भी यदि अभ्यर्थियों द्वारा किया जाता है, तोरण निर्माण/गेट निर्माण किया जाता है, तो इनके खर्च की भी जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को देना होगी। कार्यकर्ताओं और पारिवारिक सहयोगियों के लिये होटल/गेस्ट हाऊस में कमरे यदि किराये पर लिये जाते हैं तो वह खर्च भी मय बिल के प्रस्तुत करना होगा।
चुनाव के दौरान वाहनों का भी अत्यधिक प्रयोग होता है। अभ्यर्थियों को वाहन भाड़ा, ड्राइवर का वेतन, डीजल, पेट्रोल, गैस के साथ ही ऐसी अन्य वस्तुएं, जो सामान्य रूप में चुनाव में उपयोग में लाई जाती हैं, पर किये जाने वाले व्यय का लेखा-जोखा जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजना होगा।
-अभ्यर्थियों को देना होगा दैनिक निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा
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