चिदंबरम को अभी नहीं मिलेगी जेल से मुक्ति

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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग  मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की न्यायिक हिरासत की अवधि बुधवार को 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दर्ज किया था।

विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने का आदेश दिया। इससे पहले ईडी ने कहा कि जांच जारी है और उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की।
कांग्रेस नेता चिदंबरम (74) के वकील ने ईडी की याचिका का विरोध नहीं किया। गौरतलब है कि चिदंबरम को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया था।

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