सोसायटी के प्रबंधक को रिश्वत लेने के आरोप में 04 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा

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सोसायटी के प्रबंधक को रिश्वत लेने के आरोप में 04 वर्ष का सश्रम कारावास की सज
*बड़वानी से कपिलेश शर्मा* -/प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री समीर कुलश्रेष्ठ बड़वानी के विशेष सत्र प्रकरण क्रं. 06/2016 के अपने फैसले मे आरोपी अरविन्द गीते तत्कालीन प्रबंधक सोसायटी ब्राम्हणगांव दवाना को धारा 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मे 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4000 जुर्माना एवं धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मे 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया। प्रकरण मे पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री महेश पटेल एवं अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दुष्यंतसिंह रावत बड़वानी द्वारा की गई।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री महेश पटेल बड़वानी द्वारा बताया गया कि घटना का विवरण इस प्रकार है कि- 25 अप्रैल 2014 को श्री भोला कुमावत पिता नानुराम कुमावत निवासी ग्राम टिटगारिया ने एक आवेदन मय सहमति पत्र के पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर संभाग इंदौर को कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय का पेश किया था कि आवेदक ने 52 क्विंटल गेंहू सोसायटी ब्राम्हणगांव में दिनांक 23.04.2014 को पिताजी के साथ जाकर बेचे थे। दिनांक 25.04.2014 को आवेदक के पिताजी ने आवेदक को सोसायटी दवाना से पेसै का पता करने का कहाॅ तो आवेदक सोसायटी के प्रबंधक श्री अरविंद गीते से मिला और गेंहू के पैसे भूगतान करने कहाॅ तो उसने आवेदक से कहाॅ कि गेंहू खराब होने से सेंधवा कार्यालय में नहीं ले रहे हैं, वापस बुलवाना पड़ेगा, और कहा गया, कि यदि गेंहू जमा कराना चाहते हो एवं पैसे भुगतान के लिये रसीद चाहिए तो 8000 रू. रिश्वत के लगेंगे। आवेदक ने घर जाकर यह बात अपने पिताजी को बताई, तो आवेदक के पिताजी ने प्रबंधक श्री अरविंद गीते के खिलाफ कार्यवाही करने का कहा गया। आवेदक एवं उसके पिताजी प्रबंधक श्री अरविंद गीते को रिश्वत नहीं देना चाहते थे, बल्कि उसे रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़वाना चाहते थे। आवेदक को रिश्वत राशि लेकर 28.04.2014 को दवाना बुलाया गया। रिश्वत मांग की पूष्टि तथा तस्दीक होने पर अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का आरोपी श्री अरविंद गीते प्रबंधक सोसायटी ब्राम्हणगांव के विरूद्ध प्रथम दृष्टया सिद्ध पाए जाने से प्रकरण दर्ज किया गया था। आरोपी अरविन्द गीते के आधिपत्य से पंचानो के समक्ष रिश्वत राशि 5000 रूपये जप्त की गई। आरोपी अरविंद गीते, घटना दिनांक 28.04.2014 को प्रबंधक के पद पर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित ब्राहम्णगांव कार्यालय दवाना जिला बड़वानी में पदस्थ था। आरोपी ने अपने कर्तव्य एवं दायित्व के निर्वहन में उक्त राशि अवैध रूप से प्राप्त की है।
प्रकरण की संपूर्ण विवेचना में संकलित अभिलेखीय/भौतिक एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण अरविंद गीते प्रबंधक सोसायटी ब्राहम्णगांव दवाना जिला बड़वानी एवं नरेन्द्र वर्मा हम्माल के विरूद्ध धारा 7, 12, 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अपराध कारित किया जाना प्रमाणित पाया गया है। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।

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