अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा

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अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा
बड़वानी 14 दिसम्बर/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया श्री निर्भय कुमार गरवा द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी ज्ञानसिंह पिता महारिया नि. ग्राम भड़भड़ा को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से श्री भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई।
मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि 17 नवम्बर 2018 को थाना पानसेमल पर सहायक उपनिरीक्षक एन.एस. शौरे को मुखबीर से सूचना मिली कि ज्ञानसिंह भील नाम का व्यक्ति ग्राम भड़भड़ा में अपनी किराणा दुकान के बाहर कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब बेच रहा है। मुखबीर सूचना पर विश्वास करते हुए बताये हुए स्थान पर पहुंचे। वहा एक व्यक्ति प्लास्टिक की केन लिये शराब बेचते दिखा जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर उन्होने अपना नाम ज्ञानसिंह पिता महारिया निवासी भड़भड़ा का होना बताया। आरोपी ज्ञानसिंह के कब्जे से 15 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त की गयी। शराब रखने एवं बेचने का लाइंसेस पूछने पर नही होना बताया गया। आरोपीे को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) का अपराध पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

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