संपत्ति विरूपण अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु लोक संपत्ति सुरक्षा दल गठित

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देवास,-कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने संपत्त्‍िा विरूपण अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने, उल्लंघन पाए जाने पर त्रुटिकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही करने तथा विकृति हटाने हेतु लोक संपत्ति सुरक्षा दलों का गठन किया है। नगर पालिक निगम देवास क्षेत्र के लिए कार्यपालन यंत्री नगर निगम देवास को लोक संपत्ति सुरक्षा दल का नोडल अधिकारी बनाया गया है तथा आयुक्त नगर निगम देवास को नियंत्रणकर्ता अधिकारी बनाया गया है।
अन्य नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका/नगर परिषद में संबंधित नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को संबंधित नगरीय क्षेत्र के लिए दल का नोडल अधिकारी बनाया गया है तथा परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण को नियंत्रणकर्ता अधिकारी बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए सचिव ग्राम पंचायत दल के नोडल अधिकारी होंगे तथा संबंधित जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियंत्रण कर्ता अधिकारी होंगे।
कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने निर्देश जारी किए हैं कि संबंधित कार्यालय प्रमुख, अनुविभागीय दंडाधिकारी अथवा संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा लोक संपत्ति सुरक्षा दलों के नोडल अधिकारियों को कार्य संपादन हेतु आवश्यक संख्या में स्टाफ/मजदूर उपलब्ध कराएंगे। जबकि आवश्यक संख्या में पुलिस बल संबंधित क्षेत्र के एसडीओपी/ थाना प्रभारी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
लोक संपत्ति सुरक्षा दल को विरूपण हटाने की कार्यवाही हेतु संबंधित नगरीय/ग्रामीण निकाय द्वारा वाहन, गेरू, चूना, कूची, बांस, सीढ़ी, झाड़ू आदि अनिवार्यत: उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि किसी व्यक्ति/राजनैतिक दल/अभ्यर्थी द्वारा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए किसी संपत्ति को विरूपित किया जाता है तो विभागीय अधिकारी/संपत्ति के मालिक की शिकायत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का दायित्व संबंधित थाना प्रभारी का होगा। संपत्ति विरूपण के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विस्तृत लेखा-जोखा संबंधित नोडल अधिकारी एवं थाना प्रभारी द्वारा संधारित किया जाएगा और दिन प्रतिदिन की गई कार्यवाही की जानकारी सायं 5 बजे जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। विभिन्न शासकीय विभागों के परिसर व भवनों के विरूपण को हटाने का दायित्व संबंधित जिला प्रमुख का होगा। वे आदेश जारी होते ही अपने भवन/परिसर से संपत्ति का स्वरूप विकृत करने वाली सभी आपत्तिजनक सामग्री हटाकर 02 दिवस में अपना प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

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