“पेड न्यूज” व विज्ञापन प्रमाणीकरण के सम्बंध में मीडिया कार्यशाला आयोजित ।

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देवास-कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय के मार्गदर्शन में रविवार को पेड न्यूज एवं विज्ञापन प्रमाणीकरण से संबंधित प्रावधानों पर जिला पंचायत के सभाकक्ष में मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। इसके साथ ही कार्यशाला में केबल नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 तथा प्रिटिंग प्रेस संचालकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत पैम्पलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी गई। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर डॉ. एसपीएस राणा द्वारा पावर पाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से उक्त संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।
इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजीव रंजन मीणा, एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, सचिव एमसीएमसी श्रवणकुमारसिंह भदौरिया, जिला पेंशन अधिकारी श्री अवास्या के अलावा प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, केबल ऑपरेटर तथा प्रिटिंग प्रेस के संचालकगण मौजूद थे।
मीडिया कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर डॉ. एसपीएस राणा ने बताया कि विज्ञापन प्रमाणीकरण के लिए जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समि‍ति गठित की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय समिति के अध्यक्ष हैं। समिति में सभी रिटर्निंग अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं। इसके अलावा दो अन्य सदस्य भी हैं, जबकि जिला जनसंपर्क अधिकारी समिति के सचिव हैं। उन्होंने बताया कि समिति द्वारा विज्ञापन के प्रमाणीकरण के साथ ही पेड न्यूज की मॉनिटरिंग की जाएगी। मीडिया कार्यशाला में विज्ञापन प्रमाणीकरण तथा पेड न्यूज संबंधी विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि पेड न्यूज खबर की आड़ विज्ञापन ही है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एमसीएमसी द्वारा पेड न्यूज की मॉनिटरिंग की जाएगी। पेड न्यूज का मामला होने पर खर्च अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जाएगा।
मास्टर ट्रेनर डॉ. राणा ने कार्यशाला में केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के प्रावधानों से अवगत कराया और बताया कि केबल नेटवर्क अधिनियम की धारा 6 के उल्लंघन में उक्त अधिनियम की धारा-11 के अनुसार केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रचालन के लिए केबल ऑपरेटर द्वारा प्रयुक्त उपकरणों को जप्त किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन प्रसारण की प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व व गैर रजिस्ट्रीकृत दल या अन्य व्यक्ति के मामले में प्रसार की तारीख से कम से कम 7 दिन पूर्व विज्ञापन प्रमाणीकरण के लिए आवेदन एमसीएमसी के समक्ष करना होगा। यह भी बताया कि विज्ञापन प्रमाणीकरण के लिए कौन-कौन से आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे।
कार्यशाला में बताया गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 में उपबंधित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्पलेट, पोस्टर आदि का मुद्रण नहीं करेगा अथवा न ही करवाएगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हे व्यक्तिगत रूप से जानते हों द्वारा सत्यापित न हों तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट मे मुद्रक को न दिया जाए तथा दस्तावेज़ के मुद्रण के पश्चात 3 दिवस के अंदर मुद्रक द्वारा प्रकाशित सामग्री की 4 प्रति के साथ प्रकाशक से प्राप्त घोषणा की एक प्रति न भेजी जाए। ज़िला मजिस्ट्रेट उक्त प्रति को कार्यालय के मुख्य स्थान में प्रदर्शित करेंगे, ताकि सभी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी अथवा इच्छुक व्यक्ति यह जांच लें कि दस्तावेजों के संबंध मे कानूनी अपेक्षाओं का विधिवत पालन हुआ है। उक्त उपबंधों का उल्लंघन होने पर संबन्धित व्यक्ति को 6 महीने कारावास अथवा जुर्माना जिसे 2 हजार रुपये अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

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