अवैध शराब रखने के मामले में एक वर्ष का कारावास

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देवास।पुलिस को 13 अगस्त 2014 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नेवरी-बरोठा रोड पर दरगाह के आगे सोहन कंजर निवासी धानी घाटी दो कैन में कच्ची शराब लेकर बैठा था।बरोठा पुलिस ने सोहन सिसौदिया जाति कंचर निवासी धानी घाटी को मोके से शराब की दो केन के साथ पकड़ा। पुलिस ने आबकारी एक्ट की धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया था। तभी से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सोहन सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी धानी घाटी जिला देवास को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1 वर्ष का कारावास व 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

यह था पूरा मामला

जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया की 13 अगस्त 2014 पुलिस थाना बरोठा के सुरेन्द्र कुमार शर्मा एएसआई को थाने पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि नेवरी-बरोठा रोड पर दरगाह के आगे सोहन कंजर निवासी धानी घाटी का दो कैन में कच्ची शराब लेकर बैठा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो नेवरी रोड बरोठा पर एक व्यक्ति दो कैनों को लिये बैठा था। घेराबन्दी कर नाम पता पुछा तो अपना नाम सोहन सिसौदिया जाति कंचर निवासी धानी घाटी बताया। कैनों में हाथ भट्टी की कच्ची शराब भरी हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया था।न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सोहन सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी धानी घाटी जिला देवास को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम 1 वर्ष का कारावास व 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया ।प्रकरण में शासन की ओर से प्रहलाद सिंह घाटिया, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की।उक्त जानकारी ने मीडिया सेल प्रभारी चन्दरसिंह परमार ने दी

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