अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा

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अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा

*बड़वानी कपिलेश शर्मा* -न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री रश्मि मण्डलोई द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब रखने के आरोप मे आरोपी कालु पिता रेमसिंह निवासी डोंगरगांव को आबकारी अधिनिमय की धारा 34(ए) में न्यायालय उठने तक सजा एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।
मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि- थाना सिलावद पुलिस द्वारा देहात भ्रमण करते ग्राम डोंगरगांव पहुचने पर मुखबीर से सूचना मिली की ग्राम डोंगरगंाव प्राथमिक शाला के सामने एक व्यक्ति अवैध शराब लेकर जा रहा है। पुलिस ने बताये गये घटना स्थल पर जाकर देखा तो एक व्यक्ति रोड़ से पैदल-पैदल हाथ में सफेद रंग की केन ले जाते दिखा उसका नाम पता पुछने पर अपना नाम कालु पिता रेमसिंह बताया। केन में 17 लीटर कच्ची शराब भरी हुयी थी। शराब रखने संबंधी कोई भी लायसेंस नही था। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना सिलावद में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत धारा 34(ए) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।
अभियोजन की ओर से प्रकरण में पैरवी श्री सरदारसिंह अजनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई।

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