पड़ोसी से मारपीट को लेकर पिता पुत्र को कारावास।

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देवास। कन्नौद के बाली मोहल्ला में रहने वाले एक व्यक्ति का पड़ोसी से विवाद हो गया। विवाद के दौरान मारपीट भी हुई थी। पुलिस ने मोहम्मद खां की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया था। जिसके बाद से प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर  हामिद 65 वर्ष, अकबर पिता हामिद 37 वर्ष, आबिद खां पिता हामिद 25 वर्ष, जाहिद खां पिता हमीद खां 23 वर्ष सभी निवासी कन्नौद को 1 वर्ष का सश्रम कारावास व एक-एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया तथा प्रत्येक को धारा 323/34 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

यह था पूरा मामला

जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि 28 दिसंबर 2015 को सुबह करीब 9 बजे कन्नौद के बाली मोहल्ला में रहने वाले मोहम्मद खां के घर पर उसका पड़ोसी हामिद आया और पत्नि से ईंट की बात को लेकर विवाद करके वहां से चला गया। जिसके थोड़ी देर बाद हामिद उसके लड़के अकबर, आबिद एवं जाहिद को लेकर आया और उसके साथ गाली-गलौच की। फरियादी द्वारा गालियां देने मना करने पर आरोपीगणों उसके साथ लकड़ी तथा नल के पाईप से मारपीट करने लगे, जिससे उसे दाहिने हाथ व सीने पर चोट आई थी। बीच बचाव करने आए उसके ससुर, उसकी पत्नि तथा लड़की को बाएं हाथ में चोट लगी। आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी मोहम्मद खां ने घटना की रिपोर्ट थाना कन्नौद में की। तभी से मामला न्यायालय में विचारधीन था। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से नरेश चरावण्डे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील कन्नौद ने पैरवी की। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी चन्दरसिंह परमार ने दी।

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