देवास। विधानसभा निर्वाचन 2018 के मद्देनजर श्री संजीव कुमार दुबे सहायक आबकारी आयुक्त जिला देवास के निर्देश पर देवास जिले में अवैध मदिरा के संग्रहण, परिवहन एवं अवैध व्यापार पर नियंत्रण हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है, इसी कड़ी में दिनांक 01 अक्टूबर 2018 को श्री दुबे को सूचना मिली थी कि ग्राम चपलासा तहसील कन्नौद में राजेश विश्वकर्मा के रिहायशी मकान से अवैध मदिरा रखी हुई है। आबकारी दल को निर्देशित कर राजेश विश्वकर्मा के मकान पर दबिश दी गई। उसके रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी लेने पर 15 पेटी अवैध देशी मदिरा प्लेन (135 बल्क लीटर) की बरामद हुई राजेश पिता रामअवतार विश्वकर्मा को विधिवत गिरफ्तार कर उसे विरूद्धं मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क तथा धारा 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जप्त मदिरा की कीमत 45000/- रूपये है।
इसी कड़ी में दिनांक 30 सितंबर 2018 को समस्त वृत्तों में अवैध हाथ भट्टी मदिरा,अवैध देशी मदिरा के कुल 08 प्रकरणो में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) तथा 1 प्रकरण धारा 34(2) का पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। उक्त प्रकरणों में 09 लीटर अवैध हाथभट्टी मदिरा, 42 पाव देशी मदिरा जप्त कर सैंपल लेकर मौके पर नष्ट किया गया। धारा 34(2) की कार्यवाही में वृत्त कन्नौद में ग्राम सेमल्या थाना कन्नौद में 63 बल्क लीटर देशी प्लेन मदिरा जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उक्त समस्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक श्री संदीप सिंह चैहान, श्रीमति निधि शर्मा आबकारी मुख्य आरक्षक विष्णु प्रसाद कलोसिया आरक्षक श्री अरविन्द जिनवाल नगर सेनिक श्री नितिन चावडा, श्री अनिल चौहान तथा निरज यादव द्वारा की गई ।
घर मे रखी अवैध शराब जब्त।
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