किसी अन्य व्यक्ति का मतदाता परिचय पत्र अपने पास रखना प्रतिबंधित

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किसी अन्य व्यक्ति का मतदाता परिचय पत्र अपने पास रखना प्रतिबंधित

इंदौर | मतदान के दौरान शहर में आदर्श आचार संहिता लगी है, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी निशांत बरबड़े ने धारा144 के तहत प्रतिबंध जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मतदाता परिचय पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का मतदाता परिचय पत्र ना तो अपने पास रखेगा तथा ना ही किसी अन्य स्थान पर इकट्ठा करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत आयोजित किया जाएगा। यह प्रतिबंध दिनांक 26नवंबर को सायंकाल 5:00 बजे से दिनांक 28 नवंबर को मतदान समाप्ति की अवधि तक लागू रहेगा।

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