मतदाताओं से निष्पक्ष व निर्भिक होकर नैतिक मतदान की अपील
निर्वाचन अपराध के लिए कारावास, जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान
बड़वानी 27 नवंबर/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अमित तोमर ने विधानसभा निर्वाचन 2018 के परिप्रेक्ष्य में जिले के सभी मतदाताओं निष्पक्ष व निर्भिक होकर नैतिक मतदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने मतदाताओं से बिना किसी भय व दबाव के मतदान करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा मतदान के दौरान सुरक्षा के माकूल प्रबंध किये गये हैं। मतदाता बिना किसी भय के मतदान कर सके इस हेतु पुलिस के जवान हर मतदान केन्द्र पर तैनात किये जायेंगे।
उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों में या उनके निकट मत संयाचना करना निर्वाचन अपराध है। कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर मतों के लिए संयाचना नहीं करेगा। मतदान केन्द्रों में या उनके निकट विच्छृंखल आचार भी निर्वाचन अपराध है। कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर ध्वनि विस्तारक यंत्र न तो उपयोग में लायेगा और न चलायेगा। मतदान केन्द्र पर कोई भी व्यक्ति विच्छृंखल व्यवहार नहीं करेगा जिससे कि मतदान के दिन आने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या मतदान केन्द्र में कार्य कर रहे अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों के कार्य में हस्तक्षेप हो। यदि मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति विच्छृंखल आचार कर रहा है तो वह किसी पुलिस अधिकारी को यह निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करे और पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करेगा।
कलेक्टर ने बताया कि मतदान करने के लिए प्रकिया का अनुपालन करने में असफलता के लिए भी शास्ति का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति जिसे कोई मत जारी किया गया है मतदान करने के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने में इंकार करता है तो उसको जारी किया गया मत रद्द किया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति शासकीय सेवा में है तो वह अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा। मतदान केन्द्र या उसके निकट आयुध/ शस्त्र लेकर जाने को भी प्रतिषेध किया गया है। मतदान केन्द्र से ईवीएम मशीनों को अप्राधिकृत रूप से बाहर ले जाने का प्रयत्न करने या ऐसे किसी कार्य के करने में जान बूझकर सहायता करना या उसके लिए दुष्प्रेरित करना भी निर्वाचन अपराध है। बूथ के बलात ग्रहण का यदि कोई अपराध करेगा तो वह एक वर्ष से तीन वर्ष तक की सजा और जुर्माने से दण्डनीय होगा।
कलेक्टर श्री तोमर ने बताया कि उक्त सभी कार्य निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आते हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन संबंधी अपराध किये जाते हैं तो निर्वाचन अपराध की संबंधित धाराओं में कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है।
मतदाताओं से निष्पक्ष व निर्भिक होकर नैतिक मतदान की अपील
658 Views