अवैध रेत खनन पर अर्थदण्ड अधिरोपित
हरदा /अपर कलेक्टर श्री बाबूलाल कोचले ने आदेश जारी कर बिना रायल्टी पर्ची के रेत के अनाधिकृत परिवहन करने पर 33,650 रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। उन्होने बताया कि खनिज निरीक्षक हरदा द्वारा 12 अक्टूबर 18 को ग्राम टिमरनी तहसील टिमरनी जिला हरदा में छोटा ट्रक क्रमांक एम.पी. 07 जी. 5376 को रोक कर जांच की गई । जांच में उक्त वाहन के द्वारा 4.46 घनमीटर बिना रायल्टी पर्ची के रेत के अनाधिकृत परिवहन करते पाया गया। इस वाहन को वाहन चालक श्री गुड्डू (प्रदीप) आत्मज श्री बड़ेलाल निवासी खण्डवा वाहन चालक चला रहा था। चालक वाहन के मालिक शकील आ. श्री बाबू खां नि. खण्डवा होना बताया गया। उन्होने अनावेदक शकील आत्मज श्री बाबू खां निवासी खण्डवा पर म. प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53(1) के अंतर्गत 33,650 रुपये अंकन तैतीस हजार छः सौ पचास रुपए मात्र अर्थदंड अधिरोपित किया है। अनावेदकगण अर्थदंड राशि खनिज मद में चालान से जमा करें। तत्पश्चात जप्तशुदा वाहन छोटा ट्रक क्रमांक एम.पी. 07 जी. 5376 रेत सहित पुलिस अभिरक्षा से मुक्त किया जाएगा।