बस स्टैंड पर आए दिन गुंडागर्दी हुई आम बात। एजेंट ओर संचालको के बीच फिर विवाद।

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देवास। बस स्टैंड पर पुलिस कितने ही दावे कर ले लेकिन एजेन्टी अभी भी जारी है। बस स्टैंड पर दिनभर बसों से एजेन्टी लेते एजेन्टों को असानी से देखा जा सकता है। पुलिस बस संचालकों की बैठक लेकर ऐजन्टी प्रथा को खत्म करने की बात तो करती है लेकिन एजेन्टी पर पुलिस लगाम कसने में नकामयाब नजर आ रही है। बस स्टैंड पर एजेन्ट दिनभर घूमते आसानी से देखे जा सकते है। अभी कुछ दिन पहले ही ऐजन्टी के विवाद को लेकर बसों के कांच फोड़ दिए थे। जिसके बाद भी पुलिस एजेन्टों को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। बस स्टैंड पर तैनात पुलिसकर्मियों के सामने की एजेन्ट बसों से एजेन्टी लेते है और पुलिस मुकदर्शक बनी तमाशा देखती रहती है। पुलिस आज तक एजेन्टी की इस प्रथा पर लगाम नहीं कस पाई है। बस स्टैंड पर ऐजन्ट खुलेआम ददागिरी करते आसानी से देखे जा सकते है। एक बार फिर एजेन्टी को लेकर गुरूवार को विवाद हुआ। गुरूवार को महात्मा गांधी बस स्टैंड पर सिटी बस और अनुबंधित बसों के समय को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान बस स्टंैड़ पर मौजूद ऐजन्टों ने बस संचालक के साथ मारपीट भी की। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली थाने लेकर गई। बताया जा रहा है कि उज्जैन-भोपाल चलने वाले सूत्र सेवा की बस जो सुबह 7 बजकर 40 मिनिट पर आती है वो बस करीब 11 बजकर 10 मिनिट पर आई। उस समय इंदौर-भोपाल चलने वाली बस का समय था। इसको लेकर अफसर घोसी के साथ ऐजन्टों और बस के स्टाफ ने मारपीट की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के लोगों को थाने लेकर गई। बस एसोसिएशन के अध्यक्ष विरेन्द्र सिंह बैस ने बताया कि सिटी बस के आने का कोई समय निर्धारित नहीं है। वहीं जाने का भी कोई समय नहीं है। हमेशा बसों के समय को लेकर विवाद होता है। कोतवाली थाना प्रभारी महेन्द्रसिंह परमार, ट्रैाफिक सुप्रिया चौधरी और सीएसपी विजयशंकर द्विवेदी आए थे। बैस ने बताया कि सिटी बस को समय सारणी से चलाने को लेकर पहले भी प्रशासन से निवेदन किया था। लेकिन प्रशासन सिटी बसों को लेकर समय सारणी तय नहीं कर रहा है। अगर समय पर सिटी बसे नहीं चलेगी तो हमेश विवाद होता रहेगा। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में अफसर पिता शब्बीर निवासी भगतसिंह मार्ग, गोया, विकास पिता प्रदीप सांगते, धीरज पिता सूरजसिंह बाथम और भरत पिता केसरसिंह यादव तीनों निवासी भवानी सागर के खिलाफ धारा 151 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

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