प्रत्याशियों को बैंक खाते खुलवाने में दिक्कत ना हो
हरदा 07 नवम्बर 2018/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश में 28 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों द्वारा बैंक खाता खोलने में जो कठिनाई आ रही है उसे दूर करने हेतु आदेश जारी किए हैं। नोडल अधिकारी एवं उप आंचलिक प्रबंधक श्री वी बालाजी राव ने मध्य प्रदेश स्थित बैंकों के कार्यपालक गणों से कहा है कि इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होने बताया कि नामांकन जमा करने का अंतिम तिथि 9 नवंबर 2018 है। नियमानुसार प्रत्याशियों को एक नया बैंक खाता खोलकर उसकी जानकारी प्रार्थी को नामांकन पत्र के साथ देना आवश्यक है। अत: प्रत्याशियों के पास बैंक खाता खोलने के लिए मात्र दो ही दिन का समय है। सभी शाखाओं को निर्देश जारी किया जावे की 8 एवं 9 नवंबर को प्रत्याशियों को खाता खोलने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान की जावे।शाखाएं द्वारा बैंक खाता खोलने के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता की गई है। जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पैन कार्ड को अनिवार्य नहीं की गई है। पैन कार्ड के ऐवज फर्म 60/ 61 ली जा सकती है। इस विषय पर कड़ाई से पालन हेतु निर्देश तुरंत जारी करें।चुनाव आयोग द्वारा दी गई दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रत्याशी को समस्त चुनाव संबंधित खर्च मात्र बैंक चेक द्वारा की जाने आवश्यक है। बैंक खाता खुलते ही तुरंत उनको चेक बुक देने की व्यवस्था अनिवार्य करें।उन्होंने कहा है कि इन बिंदुओं पर की गई कार्रवाई से अवगत कराएं ताकि मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री कांता राव को इसकी जानकारी दी जा सके।