फर्जी झोलाछाप डॉक्टरों के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग की कारवाई शीघ्र।

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देवास। मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय के निर्देशानुसार देवास जिले में भी फर्जी चिकित्सकों,झोलाछाप डॉक्टरों, अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी साथ ही नर्सिंग होम या प्रायवेट हास्पिटल में भी नर्सिंग होम एक्ट के मानक अनुसार निर्धारित योग्यताधारी एवं दिशा निर्देश अनुरूप आवश्यक संख्या में पैरामेडिकल स्टॉफ व ड्यूटी डॉक्टर नहीं होने तथा मानक  अनुसार अधोसंरचना नहीं होने की स्थिति में नर्सिंग होम व प्रायवेट हॉस्पिटल पर भी कार्यवाही होगी।
उक्त जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.के. सरल ने बताया कि म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन)अधिनियम 1973 की धारा 3 के प्रावधान अनुसार निजी क्षेत्र के समस्त उपचर्यागृह या रूजोपचार संबंधी स्थापना (नर्सिंग होम, निजी चिकित्सालय, परामर्श केन्द्र, औषधालय, प्रयोगशाला, एक्स रे, डेंटल क्लिनिक सहित सभी इस्टेब्लिशमेंटस)उक्त एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञप्ति के बिना न खोले जा सकते है न ही रखे जा सकते है और न ही चलाए जा सकते हैं। उक्त धारा 3 के उल्लंघन करने पर अधिनियम 1973 की धारा 8 (क)(एक)तथा (दो) के अंतर्गत जुर्माने तथा 3 माह तक के कठोर कारावास का प्रावधान है। देवास जिले में ंनिरंतर अधिकृत चिकित्सकों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के यह ऑनलाईन पंजीयन कराने हेतु सूचना पत्र जारी किया जा रहा है साथ ही पंजीकृत चिकित्सकों को उनके निर्धारित पैथी में चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु भी सूचना पत्र जारी किए जा रहे हैं तथा अवैधानिक, अपंजीकृत रूप से संचालित क्लिनिक, दवाखाना बंद करने हेतु भी सूचना पत्र जारी करने के साथ साथ कानूनी कार्यवाही भी की जा रही है।
डॉ. सरल ने बताया कि सूचना पत्र जारी होने के पश्चात भी अवैधानिक रूप से संचालित कर रहे फर्जी चिकित्सकों, झोलाछाप डॉक्टरों, अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा नर्सिंग होम, प्रायवेट हास्पिटल, औषधालय, प्रयोगशाला, एक्स रे, डेंटल क्लिनिक जो नर्सिंग होम एक्ट के अनुसार मानव संसाधन व अधोसंरचना मानक अनुसार पूर्ण नहीं करते है तो संबंधित के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा अंतर्गत मिलावट करने वाले व अमानक खाद्य पदार्थ विक्रय करने वालों पर होगी कार्यवाही
दीपावली के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए समस्त खाद्य पदार्थ विक्रेताओं से अपील की गई है कि खाद्य पदार्थो में मिलावट न करें एवं न ही अमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय करें। उक्त जानकारी देते हुए उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ. एस. के. सरल ने बताया कि आम नागरिकों को मानक खाद्य पदार्थ मिल सके। इस हेतु उक्त अपील की गई है। साथ ही जिले मेें पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल बनाकर जिले में होटलों, मिष्ठान भंडार, फल भंडार एवं अन्य खाद्य पदार्थ संस्थानों का निरीक्षण कर कार्यवाही करेंगे। डॉ. सरल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए कार्य में लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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