पटाखा लायसेंस में उपयोग होने वाली विस्फोटक सामग्री का अवैध रूप से संग्रहण न करें-श्री विश्वनाथन
हरदा 30 अक्टूबर 18/कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री एस. विश्वनाथन ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरदा के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर आदेश जारी कर समस्त थोक, फुटकर एवं बारह मासी, पटाखा लायसेंस धारियों एवं उनसे जुड़े हुए समस्त व्यक्तियों को निर्देशित किया है कि वे किसी भी प्रकार से पटाखा लायसेंस में उपयोग होने वाली विस्फोटक सामग्री का अवैध रूप से संग्रहण न करें तथा लायसेंस दर्शित निर्माण स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थान पर पटाखा निर्माण न करें और न करायें। यदि कोई व्यक्ति या लायसेंसधारी उपरोक्त निर्देशों का तथा लायसेंस में दी गई शर्तो का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध विस्फोटक अधिनियम 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।