498 Views
देवास, 30 अक्टूबर 2018/ आदर्श आचरण आचार संहिता प्रभावशील होने के समय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, अभ्यर्थी अथवा अन्य कोई अधिकृत व्यक्ति पचास हजार से अधिक नगद राशि साथ में लेकर नहीं चल सकता है। उक्त के उल्लंघन पर निर्वाचन निगरानी दल द्वारा राशि जप्त कर आचार सहिता के उल्लंघन की कार्यवाही की जायेगी।
दस लाख से कम की नगद राशि ले जाने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर राशि का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जायेगा तो उक्त राशि जप्त कर ली जायेगी एवं ऐसे मामलों की सुनवाई मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी। संबधित रिटर्निंग अधिकारी जब्ती संबंधी प्रतिवेदन समिति को देंगे। जबकि दस लाख से उपर नगद राशि जब्ती के मामलों में आयकर विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी।