मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के निर्देश

445 Views

देवास, 19 अक्टूबर 2018/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2018 को दृष्टिगत रखते हुए श्रम विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रदेश के समस्त मतदान केंद्रों के अंतर्गत आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को कारखाना अधिनियम 1848 के अंतर्गत मताधिकार की सुविधा देने की दृष्टि से कारखाना प्रबंधकों को मतदान के दिन 28 नवंबर 2018 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा है।
विदित है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मप्र विधानसभा के सामान्य निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा की गई है। घोषित कार्यक्रम अनुसार 28 नवंबर 2018 को मतदान कराया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »