देवास, 18 अक्टूबर 2018/ विधानसभा निर्वाचन 2018 के अन्तर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय के मार्गदर्शन एवं अपर कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी की उपस्थिति में प्रिन्टिंग प्रेस संचालकों तथा केबल ऑपरेटरों की प्रशिक्षण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रिन्टिंग प्रेस संचालकगण/प्रतिनिधिगण तथा केबल ऑपरेटरगण उपस्थित थे। प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर श्री एसपीएस राणा तथा उप संचालक जनसम्पर्क श्री श्रवण कुमार सिंह द्वारा दिया गया।
प्रशिक्षण में बताया गया कि पेम्पलेट, पोस्टर आदि पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम, पता एवं संख्या अवश्य दर्शायें। छापी गई सामग्री की चार प्रतियां तीन दिवस के भीतर जिला स्तरीय एमसीएमसी को चामुण्डा कॉम्पलेक्स प्रथम तल जिला जनसंपर्क कार्यालय देवास में उपलब्ध करानी होगी। इसके साथ ही प्रकाशक की घोषणा जिस पर दो पहचानकर्ताओं के हस्ताक्षर भी हों, जिला एमसीएमसी को जमा करानी होगी। उक्त प्रावधानों के उल्लंघन पर की जाने वाली दण्डात्मक कार्यवाही के संबंध में भी अवगत कराया गया।
केबल ऑपरेटरों को बताया गया कि वे केबल टेलीविजन अधिनियम 1995 की धारा में उपबंधित प्रावधानों का पालन करेंगे, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति केबल सेवा द्वारा किसी विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे विज्ञापन विहित संहिता के अनुरूप न हो तथा कोई भी केबल ऑपरेटर या दूरदर्शन चैनल किसी ऐसे विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा जो देश की विधि के अनुरूप न हो एवं जो नैतिकता, मर्यादा एवं भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो अथवा जो घृणित, भडकाऊ एवं दहलाने वाला हो। यह भी बताया गया कि प्रत्येक अभ्यर्थी जो चैनल/ केबल नेटवर्क पर विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव करता है, उसे ऐसे विज्ञापन के प्रसारण के आरंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीन दिवस पूर्व व किसी अन्य व्यक्ति या अपंजीकृत राजनैतिक दलों के मामले में प्रसारण की तारीख से कम से कम 7 दिवस पूर्व आवेदन एमसीएमसी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
मास्टर ट्रेनर डॉ. राणा ने बताया कि आवेदन के साथ प्रस्तावित विज्ञापन की इलेक्ट्रॉनिक फार्म में दो प्रतियों के साथ विधिवत रूप से अनुप्रमाणित प्रतिलेखन संलग्न किया जायेगा। आवेदन में विज्ञापन बनाने की लागत, विज्ञापन के अंतर्वेशनों की संख्या के अंतराल और ऐसे प्रत्येक अंतर्वेशन के लिए प्रसारित की जाने वाली प्रस्तावित दरों के साथ किसी टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क पर ऐसे विज्ञापन के प्रस्तावित प्रसार की अनुमानित लागत, इसके साथ यह भी कथन संलग्न करना होगा कि शामिल किया गया विज्ञापन अभ्यर्थियों/दलों के निर्वाचन की संभावनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए है। साथ ही सभी भुगतान चैक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किये जायेंगे।
प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि समिति के प्रमाणीकरण के उपरांत ही टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क द्वारा विज्ञापन प्रसारण किया जा सकेगा। प्रशिक्षण में निर्देश दिये कि केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के विभिन्न प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाये तथा प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यकमों की 24 घंटे की सीडी बनाकर जिला स्तरीय एमसीएमसी को प्रस्तुत की जाये।
केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 का उल्लंघन पाये जाने पर अधिनियम की धारा 11 के अनुसार केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रचालन के लिए केबल ऑपरेटर द्वारा प्रयुक्त उपकरणों को जप्त किया जा सकेगा। अधिनियम के किसी भी प्रकार के उल्लंघन की दशा में अधिनियम की धारा 12 में जप्ती का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 13 में अधिनियम के उल्लंघन के लिए प्रथम बार दोषी पाये जाने पर 2 वर्ष तक की सजा या एक हजार रूपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। इसके उपरांत प्रत्येक बार दोषी पाये जाने पर 5 वर्ष तक की सजा एवं पांच हजार रूपये तक अर्थदंड का प्रावधान है।
केबल ऑपरेटरों एवं प्रिटिंग प्रेस संचालकों की प्रशिक्षण बैठक संपन्न
423 Views