दूसरे पक्ष के 15 लोगों को 2-2 वर्ष की सजा…एक की हो चुकी है मृत्यु…नयापुरा में वर्ष 2010 में पुरानी रंजीश को लेकर दो पक्षों में हुआ था विवाद
देवास। नयापुरा में वर्ष 2010 में पुरानी रंजीश को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद के मामले में गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश योगेशचंद्र गुप्त ने अब्दुल अजीज उर्फ गामा पिता अब्दुल रज्जाक निवासी तुकोगंज रोड़ और अब्दुल रसीद पिता अब्दुल रजाक निवासी माताजी रोड़, शोएब उर्फ भूरा पिता बाबू खां, ओसिब उर्फ कल्लु पिता बाबू खां,फारूक पिता बाबू शेख तीनों निवासी तुकोगंज रोड़, समरोज पिता मोहम्मद खान निवासी मल्हार कालोनी, कादर उर्फ रिंकू पिता रसीद पठान निवासी माताजी रोड़, बाबू शेख पिता बोंटू शेख निवासी तुकोगंज रोड़, अब्दुल मलिक पिता अब्दुल रज्जाक निवासी तुकोगंज रोड़, अब्दुल खलिक पिता अब्दुल रज्जाक निवासी तुकोगंज रोड़ को मानते हुए 5-5 वर्ष के कारावास और 5-5 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं अय्यूब पिता मोहम्मद हुसैन निवासी भवानी सागर, अफजल उर्फ दादू पिता कल्लु खां निवासी खारीबावड़ी, इमरान पिता अय्यूब खां निवासी भवानी सागर, कल्लु उर्फ तौफिक पिता तोहिद निवासी मोहसिनपुरा, यूसुफ पिता अय्युब खां निवासी भवानी सागर,कल्लू पिता मोहम्मद हुसैन निवासी खारी बावड़ी, बुंदू खां पिता मोहम्मद हुसैन निवासी लक्ष्मीबाई मार्ग, वमीम पिता बुंदू खां निवासी लक्ष्मीबाई मार्ग, मोहसीन पिता बंदू खां निवासी लक्ष्मीबाई मार्ग,साहिद पिता जाकिर हुसैन निवासी भवानी सागर, सादिक पिता जाकिर हुसैन निवासी भवानी सागर,रहीस पिता जाकिर हुसैन निवासी भवानी सागर,बबलू पिता छोटे खां निवासी लक्ष्मीबाई,जाकिर पिता मोहम्मद हुसैन निवासी भवानी सागर,जग्गा उर्फ शराफत अली पिता जब्बार अली निवासी मल्हार कालोनी को 2-2 वर्ष के कारवास और 2-2 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान जाकिर पिता मोहम्मद हुसैन निवासी भवानी सागर की मौत हो गई थी। जिसमें प्रकरण की पैरवी अपर लोक अभियोजक आशोक चावला ने की।
यह था पूरा मामला
नयापुरा में 27 सितंबर 2010 को पुरानी रंजीश को लेकर रात 9.30 एक समुदाय के दो पक्षों में विवाद हुआ था। जिसमें जमकर हथियारों का प्रयोग हुआ था। जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर तलवार, हॉकी से हमला कर दिया था।बच्चों के विवाद में दोनों पक्षों में समझोते की बात चल रही थी। लेकिन रात में एक पक्ष के जाकीर, रईस, अय्यूब, बब्लू और इनके साथियों ने अब्दुल रशीद, मलिक और खलीक के घर पर हथियारों से लेस होकर हमला कर दिया था। इस दौरान क्षेत्र में भगदड़ मच गई और हाकी तलवार का जमकर प्रयोग हुआ था। दोनों पक्ष के सात लोग घायल हुए थे। जिसमें एक पक्ष के अब्दुल रशीद, खलीक और मलिक घायल हुए है तो दूसरे पक्ष के जाकीर, रईस, अय्युब और बब्लू घायल हुए है। कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर एक दूसरे के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। तभी से मामला न्यायालय में विचाराधीन था।