सोशल मीडिया पर नाबालिक से दोस्ती कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत हुई निरस्त

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*सोशल मीडिया पर नाबालिक से दोस्ती कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत हुई निरस्त*

*बड़वानी से कपिलेश शर्मा* -जिला एवं सत्र न्यायाधीश बडवानी श्री रामेश्वर कोठे ने सोसल मीडिया पर नाबालिक से दोस्ती कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी आजम पिता रमजान मंसूरी को धारा 363, 366ए, 376(1), 376(2)(एन), 376(2)(आई), 384, 34 भादवि, 3/4 एवं 5/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया है।
न्यायालय की मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान से प्राप्त जानकारी अनुसार घटना 2 दिसम्बर 2018 की है। जब नांगलवाड़ी थाने पर आकर अभियोक्त्री ने मौखिक सूचना दी की 2 साल पहले सोसल मीडिया साईट फेसबुक पर आरोपी आजम से दोस्ती होकर मेसेज एवं मोबाईल से बातचीत करने लगे। फिर एक दिन आरोपी आजम ने अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर अपने चाचा-चाची से मिलवाने का बोलकर मोटर सायकल पर बैठाकर उनके घर ले गया। जहाॅ खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर अभियोक्त्री को बेहोश कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने मोबाईल से अश्लील वीडियों बनाया एवं फोटो भी लेकर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर डराने एवं रूपये की मांग करने लगा । इस कारण अभियोक्त्री ने मजबूर होकर उसे 50 हजार रूपये व चांदी के जेवर दे दिये थे। इंदौर क्राईम ब्रांच के द्वारा आरोपी को चोरी का माल रखने के अपराध में गिरफ्तार किया था जहां से बड़वानी पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी ली थी ।
मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी ने जमानत आवेदन पेश किया था जिस पर अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दुष्यंन्त सिंह रावत द्वारा घोर आपत्ति करने पर न्यायालय ने आरोपी आजम का आपराधिक कृत्य गंभीर प्रवृत्ति का होने से जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर उसे जेल भेज दिया ।

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