राष्ट्र ध्वज तिरगें के राजनीतिक इस्तेमाल पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्र ध्वज तिरगें से मिलते-जुलते झंडों का चुनाव चिह्नों के साथ कथित तौर पर इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध करने संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने संजय भीमशंकर थोबडे नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जो व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हुए थे। याचिका में कहा गया था कि कुछ राजनीतिक दल अपने प्रचार अभियान में तिरंगे से मिलते-जुलते झंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनमें अकसर अशोक चक्र की जगह पार्टी के चिह्न का उपयोग कर रहे हैं। याचिका में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदंचद्र पवार) और अजित पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया। इसमें कहा गया कि यह राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 का उल्लंघन है। पीठ ने कहा, वे ऐसा कब से कर रहे हैं? कुछ दल आजादी के बाद से ऐसा कर रहे हैं। न्यायालय ने इसके साथ ही याचिका खारिज कर दी।

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