मुख्यमंत्री युवा उद्यमी एवं कृषक उद्यमी योजना हेतु आवेदन आमंत्रित

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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी एवं कृषक उद्यमी योजना हेतु आवेदन आमंत्रित
बड़वानी 20 दिसम्बर/मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं कृषक पुत्र/पुत्रियों हेतु कृषक उद्यमी योजना हेतु ऋण आवदेन पत्र जिला व्यापार एंव उद्योग केन्द्र द्वारा आमंत्रित किये गये है।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक श्री केएस सोलंकी से प्राप्त जानकारी अनुसार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण व 18 से 40 वर्ष की आयु तक के युवा 10 लाख से 02 करोड़ रुपये तक का ऋण हेतु आवेदन कर सकते है। जिसमें सब्सिडी 15 प्रतिशत या अधिकतम 18 लाख रुपये तक है।
कृषक उद्यमी योजना जिसमें कृषि आधारित सेवा, विनिर्माण एवं व्यवसाय को इस योजना में प्राथमिकता प्रदान की गई हे। इस योजना में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण व 18 से 40 वर्ष की आयु तक के युवा 50 हजार से 02 करोड़ रुपये तक के ऋण हेतु आवेदन कर सकते है। इस योजना में शासन द्वारा देय मार्जिन मनी सहायता राशि 15 से 30 प्रतिशत तक है जिसकी अधिकतम सीमा 18 लाख रुपये है।
उन्होने बताया कि दोनो योजनाओं के लिए आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता हेतु अंकसूची, परियोजना प्रतिवेदन, आय प्रमाण, शपथ पत्र दस्तावेज आवश्यक है।
ऋण लेने के इच्छुक युवा एमपी आनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर जिला उद्योग केन्द्र में जमा कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में सम्पर्क कर सकते है।

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