डाकमत पत्र द्वारा मतदान की प्रक्रिया संपन्न
निर्वाचन ड्यूटी में तैनात अमले को डाक मतपत्र के लिए प्रारूप 12 में करना होगा आवेदन
प्रशिक्षण स्थल पर डाक मतपत्र के लिए सुविधा केंद्र बनाने तथा पर्याप्त संख्या में प्रारूप 12 फॉर्म रखने के निर्देश
देवास, 25 अक्टूबर 2018/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में निर्वाचन ड्यूटी में सलंग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया के संबंध में सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा डाक मतपत्र कार्य से संबंधित अमले का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर डॉ. अजय काले, डॉ. समीरा नईम तथा डॉ. एसपीएस राणा द्वारा दिया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजीव रंजन मीणा, संयुक्त कलेक्टर व नोडल अधिकारी डाकमत पत्र शोभाराम सोलंकी भी मौजूद थे।
प्रशिक्षण में कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने सभी एआरओ को निर्देश दिए कि वे मतदान दलों के प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण स्थल पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक सुविधा केंद्र बनवाएंगे। सुविधा केंद्र पर निर्वाचक नामावली व पर्याप्त संख्या में प्रारूप 12 के फॉर्म की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा सुविधा केंद्र में घोषणा पत्र के सत्यापन हेतु एक राजत्रित अधिकारी की ड्यूटी लगाएंगे। प्रारूप 12 में प्राप्त आवेदन के हिसाब से डाक मत पत्रों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा सुविधा केंद्र पर प्रशिक्षण के दिन राजनैतिक दलों/ अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने हेतु सूचना देंगे तथा उनके बैठने की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा कि डाकमत पत्र से संबंधित प्रक्रिया के बारे में मास्टर ट्रेनरों द्वारा जो बातें समझाई जा रही हैं, प्रक्रिया को बारीकी से समझ लें। यदि कोई शंका हो तो उसका समाधान भी कर लें।
प्रशिक्षण में बताया गया कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान कार्य में लगाई गई है। वे अपना मत डाक मत पत्र के माध्यम से डाल सकेंगे। डाक मत पत्र के लिए निर्वाचन कार्य में ड्यूटी संबंधी नियुक्त् आदेश तथा पहचान हेतु ईपिक कार्ड या पहचान पत्र जरूरी है। एक बार किसी अधिकारी, कर्मचारी को डाक मत पत्र जारी कर दिया जाता है तो वह डाक मत पत्र के माध्यम से ही मतदान करेगा। डाकमत पत्र जारी होने पर निर्वाचक नामावली चिंहित प्रति पर लाल स्याही से पी.बी. शब्द लिख दिया जाएगा ताकि मतदाता दो बार मतदान न कर सके।
डाक मतपत्र के लिए 13 (क), 13 (ख) 13(ग), 13(घ) में दस्तावेज होंगे। 13 (क) एक घोषणा पत्र है, जिसमें मतदाता को घोषणा करनी होती है तथा राजपत्रित अधिकारी से घोषणा पत्र को सत्यापित कराना होता है। 13 (ख) में छोटा लिफाफा होता है, जिसके अंदर मत पत्र होता है। मतदाता मत पत्र पर सही का निशान लगाकर मत पत्र को छोटे लिफाफे में रखकर बंद कर देगा ताकि मतदान की गोपनीयता बनी रहे। 13(ग) बड़ा लिफाफा होगा जिसमें घोषणा पत्र 13(क) तथा छोटा लिफाफा को अलग-अलग रखना होगा। प्रशिक्षण में बताया गया कि मतदान के समय बड़ा लिफाफा खोला जाता है तो सबसे पहले घोषणा पत्र को देखा जाता है। इसलिए घोषणा पत्र को छोटे लिफाफा से अलग रखना जरूरी है। 13(घ) केवल निर्देश होते हैं, जिसमें डाक मत पत्र की प्रक्रिया का उल्लेख रहता है।
प्रशिक्षण में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों साथ ही निर्वाचन कार्य में संलग्न ड्रायवर, क्लीनर एवं हेल्पर के लिए डाक मत पत्र जारी करने व प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में भी समझाया गया। प्रशिक्षण में निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र ईडीसी के बारे में भी विस्तार से समझाईश दी।
डाक मतपत्र मतदान प्रक्रिया प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न।
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