127 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा एवं 6400 किलो ग्राम महुआ लहान जप्त कर की कार्यवाही

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देवास। विधानसभा निर्वाचन 2018 के मद्देनजर संजीव कुमार दुबे सहायक आबकारी आयुक्त जिला देवास के निर्देश पर देवास जिले में अवैध मदिरा के संग्रहण, परिवहन एवं अवैध व्यापार पर नियंत्रण हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिनांक 24 अक्टूबर 2018 को समस्त वृत्तों में 12 स्थानों पर दबिश देकर कुल दर्ज 08 प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के तथा 01 प्रकरण धारा 34(2) के पंजीबद्ध करते हुए कूल 45 पाव देशी मदिरा, 127 लीटर कच्ची हाथ भट्टी मदिरा एवं 6400 किलो ग्राम महुआ लहान जप्त कर मोके पर नष्ट किया गया। धारा 34 (2) की कार्यवाहियो मे सहायक जिला आबकारी अधिकारी मण्डल देवास श्री अनिल कुमार माथुर के निर्देशन में दिनांक 24 अक्टूबर 2018 को मुखबीर सूचना के आधार पर वृत-कन्नौद प्रभारी संदीप सिंह चैहान द्वारा कार्यवाही करते हुए ग्राम सुरमन्या थाना कांटाफोड तहसील सतवास से 127 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा एवं 6400 किलो ग्राम महुआ लहान जप्त कर मौके पर नष्ट किया गया एवं आरोपी कैलाश पिता हरिसिंग कोरकू को गिरफ्तार किया गया तथा माननीय न्यायालय के आदेश से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
उक्त कार्यवाही श्री संदीप सिंह चैहान, श्री प्रेमनारायण यादव, आबकारी मुख्य आरक्षको में विष्णु प्रसाद कलोसिया, राजाराम रैकवार, गोपाल जमीदार दीपक धुरिया, आबकारी आरक्षकों में गजेंद्र चैहान, बालकृष्ण जायसवाल, अरविन्द जिनवाल कुमारी संगीता यादव एवं नगर सैनिको में बाबी सिंह बेस, अनिल चौहान, अनिल अकोदिया, निरज यादव एवं नितिन चावडा आदि सम्मिलित थे। उक्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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