अवैध पिस्टल एवं कारतुस रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा

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अवैध पिस्टल एवं कारतुस रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा

बड़वानी 24 अक्टूबर/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर श्री अरूणसिंह अलावा द्वारा आरोपी सन्नी पिता दिनेश निवासी ठान थाना राजपुर जिला बड़वानी की धारा 25(ए) एव 27 आयुध अधिनियम में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया।
मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि घटना 29 सितम्बर 2018 को उपनिरीक्षक एस.एस. निगवाल द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान सेंधवा तरफ से बिना नंबर की एक मोटरसायकल आती दिखी। पुलिस की चेकिंग को देखकर मोटरसायकिल चालक भागने लगा जिससे हमराह फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा और उसका नाम पता पूछने पर उसके अपना नाम सन्नी पिता जगदीश पटोदे निवासी ग्राम ठान का होना बताया। आरोपी सन्नी की तलाशी लेने पर एक पिस्टल 32 बोर का एवं 2 जिन्दा कारतुस मिले। सन्नी से उक्त पिस्टल के लायसेंस के बारे में पूछे जाने पर लायसेंस नही होना बताया। धारा 25(ए) एवं 27 आम्र्स एक्ट का अपराध पाये जाने से उक्त पिस्टल एवं मोटरसायकल को जप्त किया गया। आरोपी सन्नी को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री खुमसिंह चैहान द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति करने पर न्यायालय द्वारा आरोपी सन्नी का आपराधिक कृत्य गंभीर प्रवृत्ति का होने से जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर जेल पहुंचाया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्री खुमसिंह चैहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा की गई।

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