अभ्‍यर्थियों को निर्वाचन व्यय के लिए खोलना होगा अलग से बैंक खाता

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देवास 22 अक्टूबर 2018/ कलेक्टर एवं जिला‍ निर्वाचन अधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन-2018 में निर्वाचन की प्रक्रिया में सुचिता को बनाए रखने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों के सही लेखे के अनुरक्षण की सुविधा प्रदान करने तथा इसकी उचित निगरानी के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से एक अलग बैंक खाता खोलना होगा। यह खाता निर्वाचन के प्रयोजनार्थ किसी भी समय खोला जा सकता है। किंतु यह अभ्यर्थी द्वारा अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के एक दिन पहले के पश्चात नहीं होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थी द्वारा नामांकन दाखिल करते समय इस बैंक खाते की खाता संख्या उस निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में सूचित की जाएगी। निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता या तो अभ्यर्थी के नाम से या निर्वाचन अभिकर्ता के साथ ही संयुक्त नाम से खोला जा सकता है। खाता सहकारी बैंक सहित किसी भी बैंक या डाक घर में खोला जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा सभी निर्वाचन व्यय केवल इस बैंक खाते से ही किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्यों पर उपगत किए जाने वाले सभी व्यय अभ्यर्थी की अपनी निधि सहित, निधि का स्त्रोत चाहे जो भी हो इस बैंक खाते में डाले जाएंगे।
अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्ययों को निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गए बैंक खाते से क्रास्ड एकाउंट पेयी चेक, या बैंक ड्राफ्ट या आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से उपगत करेंगे तथापि यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति या इकाई को व्यय के किसी मद के लिए अदा की जाने वाली राशि 20 हजार से अधिक नहीं है तो ऐसे व्यय को उक्त बैंक खाते से निकासी करके नगद राशि के माध्यम से व्यय की जा सकती है। अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षित है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार ना तो कोई अभिकर्ता एवं उनके अनुयायी और ना अभ्यर्थी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में 50 हजार से अधिक की नगद राशि ले जा सकता है।

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