जानलेवा हमले में एक पक्ष को 5 5 वर्ष व दूसरे पक्ष को 2 2 वर्ष की सजा

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देवास। प्रथम श्रेणी न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर वर्ष 2013 में पुरानी रंजीश को लेकर दो पक्षों में हुए जानलेवा हमले के मामले में एक पक्ष के 5 लोगों को 5-5 वर्ष के कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं दूसरे पक्ष के 4 लोगों को 2-2 वर्ष के कारवास और अर्थदंड के दंडित किया है।

यह था पूरा मामला

विशेष लोक अभियोज अशोक कुमार चावला ने बताया कि  कय्यूम पिता चांद खां निवासी ग्राम लोहारी 1 जनवरी 2013 को रात करीब 9 बजे घर से रूपाखेड़ी अपने खेत पर गया था। तभी राहुल पिता धनश्याम चौधरी, रतन पिता गोवर्धनलाल निवासी रूपाखेड़ी, कुणाल पिता विष्णु सिलोदिया, गुड्डु उर्फ गुड्डा उर्फ मुकेश पिता अंबाराम सिलोदिया निवासी रेल्वे कालोनी और निलेश पिता मदनलाल आलपुरिया दोनों निवासी अंबेडकर नगर आए। सभी मिलकर कय्यूम से विवाद करने लगे। इसी दौरान राहुल चौधरी ने कय्यूम पर गोली चला दी। गोली उसके पैर में जाकर लगी। जिससे वह गंभीर घायल हो गया। गोली मारने के बाद सभी आरोपी मौके से भाग गए। घायल कय्यूम का कहना था कि दो महीने पहले उसके दोस्त आजाद का झगड़ा हुआ था। इसी रंजीश को लेकर गोली मारी है। पुलिस ने राहुल, रतन, कुणाल, निलेगश गुडडु उर्फ गुड्डा के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। तभी से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय ने राहुल को धारा 148 में एक वर्ष की सजा के साथ 1 हजार रूपए, धारा 307 में 5 वर्ष की सजा और 10 हजार रूपए, 25 आम्र्स एक्ट में तीन वर्ष का कारवास और 1 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किा है। वहीं रतन, गुड्डु, कुणाल और निलेश को धारा 147 में 500 रूपए के अर्थदंड, धारा 307, 149 में 5 वर्ष के कारावास और 10 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

दूसरे पक्ष के 4 लोगो को 2-2 वर्ष का कारावास

वहीं दूसरे पक्ष में बताया कि कृणाल और उसकी मौसी का लड़का निलेश बाइक से रूपाखेड़ी से अपने घर जा रहे थे। तभी पुल के पास रात करीब 10 बजे आजाद पिता हाजी कमरूद्दीन खान, साबिर पिता हाजी कमरूद्दीन खान दोनों निवासी लोहारी, वीरू उर्फ विरेन्द्र पिता गोपीनाथ कालबेलिया निवासी रूपाखेड़ी कांकड और कय्यूम पिता चांद खां निवासी लोहारी ने बसे बाल के डंडे जिस पर पत्ती लगी थी उससे हमला कर दिया। जिससे नीलेश गंभीर घायल हो गया था। पुलिस ने आजाद, साबिर, वीरू और कय्यूम के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। न्यायालय ने कय्यूम को धारा 341 में 500 रूपए का अर्थदंड, धारा 294 में 500 रूपए का अर्थदंड, धारा 324 को दो वर्ष का कारवास और 1 हजार रूपए के अर्थदंड और धारा 323/34 में एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं साबिर, वीरू और आजाद को धारा341 में 500 रूपए, धारा 294 में 500 रूपए, धारा 324/34 में दो वर्ष और 1 हजार रूपए और धारा 323 में एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों प्रकरण की पैरवी  विशेष लोक अभियोज अशोक कुमार चावला ने की।

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