बिना लिखित अनुमति के भवनों पर पोस्टर लगाना दण्डनीय। जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस निलम्बित।

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देवास। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने आगामी विधानसभा निर्वाचन-2018 की कार्यवाही स्वतंत्र, निष्पक्ष व सुचारू रूप से सम्पन्न करने तथा निर्वाचन प्रक्रिया में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मप्र संपत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने संबंधी आदेश जारी किया है। अधिनियम की धारा-3 में स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी जो संपत्ति की स्वामी के लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाले किसी संपत्त्‍िा को स्याही, खड़िया, रंग, पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिंहित करके विरूपित करेगा तो वह जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा से दंडनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध संज्ञेय है।

जारी दिशा निर्देशानुसार कोई भी सामान्य जन या राजनैतिक दल या उसका कार्यकर्ता, पदाधिकारी सामान्य या राजनैतिक प्रयोजन से किसी भी शासकीय परिसर का उपयोग किसी भी प्रकार की प्रचार की सामग्री के प्रदर्शन के लिए नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था शासकीय भवन पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर, स्लोगन, नारे आदि नहीं लिखेगा और ना ही उक्त आशय की सामग्री चस्पा करेगा। शासकीय, अर्द्धशासकीय सम्पत्ति जैसे, टेलीफोन, विद्युत के खंबे, शासकीय स्थानों के वृक्ष, सड़क डिवाइडर आदि पर झंडे,  बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स आदि ना तो प्रदर्शित किए जाएंगे और ना ही लगाए जाएंगे। शासकीय सड़क मार्गों के आरपार या समान्तर झंडिया, लाइट की सीरीज, चांदनी आदि भी नहीं लगाई जायेगी। निजी संपत्तियों का संबंधित भूमि-भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बिना कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने आगामी विधानसभा निर्वाचन-2018 की गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष व निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, मानव जीवन की सुरक्षा तथा लोक शांति बनाए रखने हेतु शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए देवास जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने संबंधी निर्देश जारी किए हैं।

जारी निर्देशानुसार कोई भी व्यक्ति निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने तक अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग/उपयोग नहीं करेगा। सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी आदेश जारी होने के तीन दिवस में अपने-अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाने अथवा अनुज्ञप्तिधारी डीलर के पास शस्त्र जमा करायेंगे तथा जमा करने की रसीद भी प्राप्त करेंगे। अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा कराने की स्थिति में रसीद की छाया प्रति संबंधित थाने में शस्त्र जमा करने के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत की जाएगी।

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