कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा ‘स्प्री-2025’ अभियान किया आरम्भ

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स्प्री 2025: सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल

इंदौर। देशभर में समस्त कार्यबल हेतु सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने के अपने सतत प्रयासों के अंतर्गत श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार के तहत कार्यरत संस्थान कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ‘स्प्री-2025’ (नियोक्ता एवं कर्मचारी पंजीकरण प्रोत्साहन योजना) नामक विशेष अभियान की शुरुआत की। इस योजना का शुभारंभ डॉ. मनसुख मांडवीय, केंद्रीय श्रम एवं रोज़गार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री ने हाल ही में शिमला, हिमाचल प्रदेश में किया।

यह अभियान 1 जुलाई 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक संचालित होगा। इसका उद्देश्य क.रा.बी. अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र प्रतिष्ठानों, कारखानों एवं कर्मचारियों का पंजीकरण सुनिश्चित करना है, जो अब तक किसी कारणवश इसके दायरे से बाहर थे।

*स्प्री-2025 की प्रमुख विशेषताएं:*

नियोक्ता अपनी इकाइयों और कर्मचारियों का पंजीकरण डिजिटल रूप से क.रा.बी. निगम पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल एवं एम.सी.ए. पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। पंजीकरण नियोक्ता द्वारा घोषित तिथि से वैध माना जाएगा।

पंजीकरण पूर्व की अवधि के लिए कोई अंशदान या हितलाभ लागू नहीं होंगे।

पूर्व अवधि के लिए कोई निरीक्षण या रिकॉर्ड की मांग नहीं की जाएगी।

स्प्री-2025 एक-बारगी अवसर है, जिसके तहत नियोक्ता बिना किसी जुर्माने या दंड के अपने प्रतिष्ठानों एवं कर्मचारियों को क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कर सामाजिक सुरक्षा के तहत ला सकते हैं।

क.रा.बी. निगम, मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा सभी नियोक्ताओं से आग्रह किया गया है कि वे इस अभियान का लाभ उठाएं और अपने कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दिलाएं।

स्प्री-2025 से संबंधित किसी भी जानकारी या स्पष्टीकरण हेतु निगम के समीप स्थित शाखा कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय, पंचदीप भवन, नंदानगर, इंदौर से संपर्क कर सकते हैं।

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