
नई दिल्ली: महिला आरक्षण यानी नारी शक्ति अभिनंदन कानून के प्रावधानों को शीघ्र लागू करने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने छह हफ्ते में सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है. अब इस मामले की सुनवाई जनवरी में होगी. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि प्रशांत भूषण की याचिका निष्प्रभावी हो गई है. क्योंकि उसमें इस बाबत बिल लाने का निर्देश सरकार को देने की गुहार लगाई गई थी। लेकिन अब ये कानून बन चुका है।