हास्पिटल के पंजीयन सम्बन्ध में संभागायुक्त से की पुन:शिकायत।

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चेरिटेबल हास्पिटल का पंजीयन 
संभागायुक्त से की पुन:शिकायत 
देवास। राधे चेरिटेबल हास्पिटल के मैनेजमेंट डायरेक्टर डॉ. ए.आर. निगम ने 8 फरवरी को संभागायुक्त को पुन: आवेदन देकर बताया कि प्रभारी सीएमएच ओ सुदेश कुमार सरल द्वारा दुर्भावनापूर्वक एवं अवैध रूप से राधे चेरिटेबल हास्पिटल का पंजीयन निरस्त कर दिया। डॉ. निगम ने बताया कि 28 जनवरी को प्रभारी सीएमएचओ सरल एवं द्वितीय डीएचओ एस एस मालवीय, सेनेटरी इंस्पेक्टर अशोक सेन, जिला मीडिया प्रभारी सुरेश सिसोदिया, डीपीएम कामाक्षी दुबे के खिलाफ संभागायुक्त को आवेदन दिया है। संभागायुक्त ने 30 जनवरी को पत्र क्र. 645/सा.चार-एक/2019 को कलेक्टर देवास को निर्देश दिए थे कि इन पांचों अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों की जांचकर जांच प्रतिवेदन सात दिवस मे कार्यालय को अवगत कराये। संभागायुक्त की जांच के कारण ही प्रभारी सी एम एच ओ सरल व अन्य अधिकारियों ने अवैध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए राधे चेरिटेबल हास्पिटल का लायसेंस निरस्त किया। जबकि इनके विरूद्ध जांच चल रही है ऐसी दशा में भी अवैध निरीक्षण किया। वर्तमान परिस्थितियों में इनको पंजीयन निरस्त करने का अधिकार ही नहीं है। क्योंकि इनके खिलाफ संभागायुक्त की जांच चल रही है। निगम द्वारा सीएम एच ओ सरल को भी एक पत्र द्वारा सचेत किया गया कि अवैध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन ना करें अन्यथा आपके विरूद्ध न्यायालय में कार्यवाही की जाएगी। डॉ. निगम ने संभागायुक्त उज्जैन, कलेक्टर देवास, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं उज्जैन संभाग उज्जैन, मुख्यमंत्री भोपाल को शिकायत कर हास्पिटल का पंजीयन निरस्त आदेश पुन: बहाल करने एवं इन अधिकारियों के खिलाफ उचित जांच करने की मांग की है। 
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