बिना अनुमति के अवकाश पर नहीं जाएं-कलेक्टर
देवास 02 जनवरी 2019/ मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र दिनांक 07 जनवरी 2019 से 11 जनवरी 2019 तक होगा। विधानसभा सत्र के दृष्टिगत कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी अधिकारी-कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए आकस्मिक एवं अन्य अवकाश पर नहीं जाएं। कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने निर्देश दिए है कि कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारियों को बिना पूर्व अनुमति के कार्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं प्रदान करें। आकस्मिक अवकाश एवं अन्य अवकाश पर जाने से पूर्व अधिकारी कर्मचारी संबंधित अधिकारी एवं सक्षम अधिकारी को सूचित करें। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि विधानसभा सत्र अवधि में शासन की विभिन्न विभागों से डाक एवं अन्य पत्र विभागों के प्राप्त होंगे।
कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने निर्देश दिए है कि प्रत्येक अधिकारी अपने कार्यालय में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक अवकाश के दिनों में प्रात 10.30 बजे से सायं 6 बजे तक कार्यालय में एक लिपिक एवं एक अन्य भृत्य उपस्थित रहें ताकि विधानसभा की आवश्यक डाक प्राप्त कर सके। आदेश में कहा गया कि कलेक्टर कार्यालय से यदि किसी विधानसभा प्रश्न के संबंध में आवश्यक जानकारी चाही गई है तो वे तत्काल उपलब्ध कराएं।
बिना अनुमति के अवकाश पर नहीं जाएं-कलेक्टर
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