लोकसेवा में लापरवाही पर कलेक्टर ने ग्राम पंचायत सचिव पर लगाया जुर्माना

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लोकसेवा में लापरवाही पर कलेक्टर ने ग्राम पंचायत सचिव पर लगाया जुर्माना
देवास 02 जनवरी 2019/ लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत आवेदक के आवेदन का निराकरण समय सीमा में नहीं करने पर कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने जनपद पंचायत कन्नौद की ग्राम पंचायत डेहरी के सचिव हुकुम दीक्षित पर जुर्माना लगाने के आदेश जारी किये हैं। ग्राम पंचायत पर “विवाह का पंजीयन” संबंधी आवेदन का निराकरण समय सीमा में नहीं करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
द्वितीय अपील अधिकारी उप जिला विवाह रजिस्ट्रार जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय ने बताया है कि आवेदक करण मौर्य, गांधी बागली नगर पंचायत बागली जिला देवास ने मप्र लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की सेवा “विवाह का पंजीयन” संबंधी आवेदन लोक सेवा केंद्र सतवास के माध्यम से 01 नवम्बर 2018 को प्रस्तुत किया था। आवेदन के निराकरण करने की निर्धारित समयावधि 17 दिसम्बर 2018 थी। उक्त आवेदक के आवेदन का सचिव ग्राम पंचायत डेहरी जनपद पंचायत कन्नौद जिला देवास ने निर्धारित समय सीमा में निराकरण नहीं किया। इस पर ग्राम पंचायत सचिव पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किया गया।

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