अवैध खनन पर अड़सठ हजार एक सौ रूपए अर्थदंड
हरदा /अपर कलेक्टर श्री बाबूलाल कोचले ने आदेश जारी कर बिना रायल्टी पर्ची के गिट्टी के अनाधिकृत परिवहन करने पर अड़सठ हजार एक सौ रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। उन्होने बताया कि खनिज निरीक्षक हरदा द्वारा 23 अक्टूबर 18 को ग्राम सिरकंबा तेहसील हरदा में डम्पर क्र. एम.पी. 04 एच.ई. 3198 को रोक कर जांच की गई। जांच में उक्त वाहन के द्वारा 22.70 घनमीटर बिना रायल्टी पर्ची के गिट्टी के अनाधिकृत परिवहन करते पाया गया। उन्होने अनावेदक वाहन के मालिक श्री सत्यनारायण आ. देवकरण जी धनगर नि. ग्राम छीपानेर तहसील टिमरनी जिला हरदा पर म. प्र. गौण खनिज नियम 2006 के नियम 18(5) के अंतर्गत 68,100 रुपये अंकन अड़सठ हजार एक सौ रूपए मात्र अर्थदंड अधिरोपित किया है। अनावेदकगण अर्थदंड राशि खनिज मद में चालान से जमा करें। तत्पश्चात जप्तशुदा वाहन डम्पर क्र. एम.पी. 04 एच.ई. 3198 गिट्टी सहित पुलिस अभिरक्षा से मुक्त किया जाएगा।