मुग एवं उड़द की निकासी हेतु आदेश में संशोधन
हरदा /कलेक्टर श्री एस. विश्वनाथन ने मुंग एवं उड़द की निकासी के लिये अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु पूर्व में जारी आदेश में संशोधन किया है। उन्होने मुंग एवं उड़द की निकासी के लिये अनुज्ञा पत्र जारी करने की अनुमति हेतु शर्ते निर्धारित करते हुए निर्देशित किया है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय तौलकांटे की तौलपर्ची की प्रति प्रारूप 10 के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। हरदा जिले के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों द्वारा जिले में अथवा जिले के बाहर के आवेदन के साथ प्रारूप 10 की जानकारी के साथ जिस व्यापारी को मूंग/उड़द विक्रय की गयी हो, उस क्रेता व्यापारी के लेटर पैड पर क्रय आदेश की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिले के व्यापारियों द्वारा विक्रय की जाने वाली मूंग/उड़द जिस व्यापारी द्वारा क्रय की गयी हो, उसके पास कृषि उपज पहुँचने के पश्चात बिल बिल्टी पर क्रेता व्यापारी द्वारा सील सहित उपज प्राप्ति को मैल द्वारा संबंधित व्यापारी के ईमेल पर भेजना होगी, जिसे संबंधित व्यापारी द्वारा अनुमति प्रदानकर्ता अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। जिले के व्यापारियों द्वारा विक्रय पर भेजी जाने वाली कृषि उपज मूंग/उड़द के वाहनों के गंतव्य स्थानों के स्थानीय तौलकांटे की वाहन क्रमांक सहित रसीद ईमेल द्वारा संबंधित व्यापारियों को प्रेषित की जावेगी, जिससे संबंधित व्यापारी द्वारा अनुमति जारीकर्ता अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रस्तुत करना होगी। जिले से भेजी जाने वाली मूंग/उड़द के गंतव्य स्थल तक पहुँचने के रास्ते टोल टैक्स/रसीदों को ईमेल द्वारा संबंधित व्यापारी को भेजी जावेगी, जिससे संबंधित व्यापारी द्वारा अनुमति जारीकर्ता अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उपलब्ध कराना होगा। जिले के व्यापारी द्वारा विक्रय कर भेजी जाने वाली मूंग/उड़द के अनुज्ञा पत्र को गंतव्य मंडी में अविलंब प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही जिस मंडी क्षेत्र में मुंग/उड़द पहुँच रहा है, उस मंडी क्षेत्र की अभिस्वीकृति (सत्यापित) ईमेल से प्राप्त कर प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ वेयर हाउस से निकासी संबंधित समस्त अभिलेख प्रस्तुत करेंगे।